इस कारण उनका कृत्य लापरवाही पूर्ण होकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (क) के अधीन निर्वाचन कर्तव्य भंग की श्रेणी में आता है।
2.
उक्त दोनों निलंबितों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य भंग की श्रेणी में होने के कारण निलंबन की कार्यवाही की गई है।
3.
उनके द्वारा निर्वाचन आदेश की अव्हेलना कर, निर्वाचन कर्तव्य भंग कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (क) के उल्लंघन का कृत्य किया गया है।